
हिंदू विवाह अधिनियम, 1955—धारा 24 व 26—पत्नी और बच्चों के लिए मुकदमे के दौरान वादकालीन भरण-पोषण (maintenance pendente lite) हेतु प्रार्थना-पत्र—प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से खारिज—पत्नी एक पोस्ट-ग्रेजुएट स्त्रीरोग विशेषज्ञ (Gynecologist) है, जो अच्छी-खासी आय अर्जित करने में सक्षम है—पत्नी जानबूझकर काम नहीं करना चाहती ताकि पति पर आर्थिक बोझ डाला जा सके—निर्णीत ऐसे मामलों में, जब पत्नी खुद कमाने में सक्षम होने के बावजूद काम नहीं करना चाहती है, तो न्यायालय उसे भरण-पोषण देने से इंकार कर सकता है—विचारण न्यायालय ने पत्नी की आयकर रिटर्न (ITR) के आधार पर, जिसमें उसकी वार्षिक आय ₹31 लाख से अधिक दर्शाई गई थी, उसका आवेदन खारिज कर दिया—इस आदेश में कोई त्रुटि नहीं—अपील खारिज।
