
व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908—आदेश VI नियम 4—बँटवारे हेतु वाद—हिन्दू अविभाजित परिवार के दावे हेतु वादपत्र में आवश्यक अभिकथन—जिस वादी का यह दावा हो कि सम्पत्तियाँ हिन्दू अविभाजित परिवार (के सामान्य कोष (common hotchpotch) का हिस्सा थीं, उसे आदेश VI नियम 4 के तहत अपेक्षित सभी भौतिक विवरण विशेष रूप से वादपत्र में अंकित करने आवश्यक हैं—ऐसा वादपत्र जिसमें आवश्यक अभिकथनों का अभाव हो, अर्थात्: (i) हिन्दू अविभाजित परिवार के गठन की तिथि; (ii) उस संपत्ति की पहचान जो हिन्दू अविभाजित परिवार की प्रारंभिक नींव/नाभिक (initial nucleus) का निर्माण करती है; तथा (iii) यह कथन कि विवादित संपत्ति सामान्य पूर्वज की स्वामित्व वाली थी—इन अभिकथानों के अभाव वाला वाद-पत्र कॉज़-ऑफ-एक्शन उद्घाटित करने में असफल रहता है।
