Govind v/s State Of Haryana: Crl. Appeal No. – 5641 Of 2024…

धारा 302, भा०दं०वि०—हत्या—दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील—आवासीय भवन से देसी पिस्तौल की बरामदगी—अभियोजन पक्ष पड़ोस के किसी भी स्वतंत्र गवाह को शामिल करने में विफल रहा—पिस्तौल की बरामदगी ऐसे स्थान से की गई जो अन्य परिवार-सदस्यों की भी पहुँच में था, अतः इसके साक्ष्यिक-मूल्य पर अधिक कठोर परीक्षण अपेक्षित था—यद्यपि हथियार एवं कारतूस मालखाने में रखे गए, परंतु अभिलेख इस बात पर मौन है कि इन्हें फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (FSL) में किस तिथि को प्रेषित किया गया—केवल सील का लगा होना यह सिद्ध नहीं करता कि कथित बरामदगी और FSL द्वारा परीक्षण की गई वस्तुओं के बीच कोई निर्विवाद कड़ी स्थापित हो गई है, विशेषकर तब जबकि स्वतंत्र पुष्टिकरण (independent corroboration) उपलब्ध नहीं है—यद्यपि FSL रिपोर्ट किसी बैलिस्टिक संबंध की ओर संकेत करती है, तथापि ऐसा साक्ष्य, अकेले, दोषसिद्धि बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है—ट्रायल कोर्ट तथा उच्च न्यायालय, दोनों ने अविश्वसनीय बरामदगी पर भरोसा कर त्रुटि की—अपील स्वीकृत—दोषसिद्धि निरस्त।

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