Landmark Judgment Delhi High court Strengthens Protection For Senior Citizens…

⚖️ऐतिहासिक निर्णय: दिल्ली उच्च न्यायालय ने वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा को मज़बूत किया

दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा एलपीए 587/2025 (श्रीमती वरिंदर कौर बनाम श्रीमती दलजीत कौर एवं अन्य) में 26 सितंबर, 2025 को दिए गए हालिया फैसले ने माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के सुरक्षा कवच को मज़बूत किया है।

📌मामले की पृष्ठभूमि: एक 88 वर्षीय सास ने अपनी बहू के पक्ष में एक उपहार विलेख तैयार किया, जिससे उसे अपने जीवन के अंतिम वर्षों में देखभाल और सम्मान की उम्मीद थी। इसके बजाय, उसे ये झेलना पड़ा:

❌उपेक्षा और धमकियाँ
❌दवाओं और कपड़ों से वंचित
❌डेन्चर सहित बुनियादी ज़रूरतों से वंचित

⚖️स्थापित प्रमुख कानूनी सिद्धांत:

🔹 अंतर्निहित देखभाल दायित्व: न्यायालय ने फैसला सुनाया कि जब परिवारों के बीच संपत्ति “प्रेम और स्नेह” के आधार पर हस्तांतरित की जाती है, तो देखभाल प्रदान करने का दायित्व अंतर्निहित होता है – भले ही विलेख में स्पष्ट रूप से न लिखा हो।

🔹सुरक्षात्मक व्याख्या: सर्वोच्च न्यायालय के उदाहरणों (सुदेश छिकारा बनाम रामती देवी (2022) और उर्मिला दीक्षित बनाम सुनील शरण दीक्षित (2025)) का हवाला देते हुए, पीठ ने इस बात पर ज़ोर दिया कि अधिनियम की व्याख्या वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए लाभकारी रूप से की जानी चाहिए, न कि इसके उद्देश्य को विफल करने के लिए कठोरता से।• दस्तावेज़ों पर साक्ष्य: न्यायाधिकरण परिस्थितियों, साक्ष्यों और दलीलों से देखभाल की शर्तों का अनुमान लगा सकते हैं – संपत्ति हस्तांतरण के दुरुपयोग को रोकते हैं।

✅उपहार विलेख रद्द कर दिया गया, जिससे देखभाल संबंधी दायित्वों के उल्लंघन पर स्थानांतरण रद्द करने की धारा 23 की शक्ति की पुष्टि हुई।

यह निर्णय संपत्ति के लेन-देन के नाम पर बुजुर्गों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार के विरुद्ध एक शक्तिशाली निवारक के रूप में कार्य करता है। यह स्वीकार करता है कि सम्मान और देखभाल का व्यापार संपत्ति के लिए नहीं किया जा सकता—और जब परिवार टूटते हैं तो कानून हस्तक्षेप करेगा।

कानूनी पेशेवरों, परिवारों और बुजुर्गों की देखभाल के पक्षधरों के रूप में, हम इस अधिनियम के तहत वरिष्ठ नागरिकों को उनके अधिकारों के बारे में बेहतर ढंग से कैसे शिक्षित कर सकते हैं?
ऐसे कौन से निवारक उपाय सुनिश्चित कर सकते हैं कि ऐसा शोषण शुरू से ही न हो?

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