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वयस्क महिला को अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ रहने का अधिकार, भले ही वह शादीशुदा हो: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट*

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि एक वयस्क महिला को अपना साथी और निवास स्थान चुनने का मौलिक अधिकार है, भले ही वह जिस व्यक्ति के साथ रहना चाहती है, वह पहले से शादीशुदा हो।

न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति प्रदीप मित्तल की खंडपीठ ने पुष्टि की कि एक वयस्क महिला के साथ “चल संपत्ति जैसा व्यवहार” नहीं किया जा सकता और उसे अपने जीवन के बारे में “सही या गलत” निर्णय लेने का पूरा अधिकार है।

कोर्ट ने यह फैसला एक वयस्क महिला, जिसे कार्यवाही में ‘X’ कहा गया है, के माता-पिता की ओर से दायर एक रिट याचिका का निपटारा करते हुए सुनाया। महिला अपने प्रेमी के साथ घर से चली गई थी।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला रिट याचिका संख्या 31544/2025 के तहत हाईकोर्ट के समक्ष आया था। याचिकाकर्ता की बेटी ‘X’, जिसकी उम्र निर्विवाद रूप से 18 वर्ष से अधिक थी, को पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायाधीशों द्वारा पूछे जाने पर, ‘X’ ने स्पष्ट रूप से कहा कि वह उसी व्यक्ति के साथ रहना चाहती है जिसके साथ वह घर से गई थी।

पक्षों की दलीलें

याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए श्री आयुष शर्मा ने तर्क दिया कि ‘X’ को उसके माता-पिता के साथ रहने का निर्देश दिया जाना चाहिए। उनकी मुख्य दलील यह थी कि जिस व्यक्ति के साथ वह रहना चाहती है, वह एक विवाहित पुरुष है।
राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए, उप महाधिवक्ता श्री अभिजीत अवस्थी ने प्रस्तुत किया कि पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, संबंधित व्यक्ति पहले ही अपनी पहली पत्नी से अलग हो चुका है और तलाक लेने की प्रक्रिया में है।

न्यायालय का विश्लेषण और टिप्पणियाँ

न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन द्वारा लिखे गए आदेश में, हाईकोर्ट ने अपना विश्लेषण इस निर्विवाद तथ्य पर केंद्रित किया कि ‘X’ एक वयस्क है। पीठ ने व्यक्तिगत मामलों में उसकी स्वायत्तता पर दृढ़ता से जोर दिया।

कोर्ट ने टिप्पणी की, “उसके पास अपना दिमाग है और उसे यह निर्णय लेने का अधिकार है कि वह किसके साथ रहना चाहती है, चाहे उसका निर्णय सही हो या गलत।”

याचिकाकर्ता के मुख्य तर्क, कि पुरुष विवाहित है, को संबोधित करते हुए, न्यायालय ने इस रिश्ते में कोई कानूनी बाधा नहीं पाई। फैसले में कहा गया, “जहां तक उस व्यक्ति के विवाहित होने का सवाल है जिसके साथ वह रहना चाहती है, ऐसा कोई कानून नहीं है जो उसे उक्त व्यक्ति के साथ रहने से रोकता हो।”

पीठ ने द्विविवाह पर कानूनी स्थिति को और स्पष्ट करते हुए कहा कि यदि ‘X’ उस व्यक्ति से शादी करती है, तो यह एक गैर-संज्ञेय अपराध होगा। ऐसी स्थिति में, कोर्ट ने समझाया, “केवल पहली पत्नी ही अपने पति और उस महिला के खिलाफ द्विविवाह के लिए मुकदमा चलाने के लिए मामला दर्ज करा सकती है।”

न्यायालय ने मामले के नैतिक पहलुओं पर टिप्पणी करने से इनकार करते हुए कहा, “चाहे जो भी हो, यह न्यायालय नैतिकता से संबंधित मामलों पर उपदेश नहीं दे सकता और एक बार यह देखने के बाद कि ‘X’ को अपनी इच्छानुसार रहने का अधिकार है और उसने अपने माता-पिता के साथ रहने से इनकार कर दिया है…” याचिका को कायम नहीं रखा जा सकता।*

अंतिम निर्णय

अपने निष्कर्षों के आधार पर, हाईकोर्ट ने रिट याचिका का निपटारा कर दिया। इसने पुलिस, विशेष रूप से श्री मनीष त्रिपाठी, डी.एस.पी., गोटेगांव, जिला नरसिंहपर को ‘X’ को रिहा करने का निर्देश दिया। रिहाई दो शर्तों पर की गई: पहला, ‘X’ से एक शपथ पत्र लेना कि वह अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ जा रही है, और दूसरा, उस व्यक्ति से एक सहमति पत्र लेना कि उसने ‘X’ को अपनी संगति में स्वीकार कर लिया है।

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