
रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1908—धारा 17 और 49—दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908—आदेश 7 नियम 14(3) सहपठित धारा 151—संविदा के विशिष्ट अनुपालन हेतु वाद—गैर-पंजीकृत विक्रय अनुबंध—प्रदर्श के रूप में चिन्हित करने की अनुमति हेतु अंतरिम-आवेदन—आवेदन ख़ारिज—निर्णीत, ऐसे मामले में जहाँ निष्पादन वाद एक गैर-पंजीकृत विक्रय अनुबंध पर आधारित हो, जो रु. 100 या अधिक मूल्य की अचल संपत्ति से संबंधित हो, वह दस्तावेज फिर भी साक्ष्य में स्वीकार किया जा सकता है यदि उसका उद्देश्य किसी सहवर्ती लेन-देन (collateral transaction) या मौखिक विक्रय अनुबंध के अस्तित्व को प्रमाणित करना हो—ऐसे गैर-पंजीकृत विक्रय विलेखों को अनुबंध के प्रमाण के रूप में साक्ष्य में स्वीकार किया जा सकता है—विशेष रूप से तब जब उन्हें पूर्ण विक्रय का प्रमाण नहीं बल्कि मौखिक अनुबंध की पुष्टि हेतु प्रस्तुत किया गया हो—इस स्थिति में विलेख को उसकी सीमित प्रयोजन के लिए धारा 49 के प्रावधान (proviso) के अंतर्गत एक उल्लेख (endorsement) के साथ साक्ष्य में स्वीकार किया जा सकता है—अतः, दस्तावेज केवल मौखिक विक्रय अनुबंध के साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य होगा—परिणामस्वरूप, उच्च न्यायालय का निर्णय और आदेश निरस्त किया जाता है—अपील स्वीकार की जाती है।
