
संरक्षक व प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890—धारा 25—हिंदू अवयस्कता और अभिभावक अधिनियम, 1956—धारा 6(क)—भारतीय संविधान, 1949 के अनुच्छेद 227—माँ द्वारा अंतरिम अभिरक्षा की याचिका को खारिज कर दिया गया—बच्चे की कम उम्र, पिता के साथ उसका भावनात्मक जुड़ाव और मानसिक कल्याण को ध्यान में रखते हुए बच्चे की अभिरक्षा को पिता के पास रखने का निर्णय उचित है—बच्चा विगत एक वर्ष से पिता के साथ रह रहा है—काउंसलिंग के दौरान जब पिता को बाहर भेजा जा रहा था तो बच्चा पिता से अलग होने पर व्याकुल हो गया—ऐसी स्थिति में बच्चे की अभिरक्षा माता को देना उसके मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है—इसलिए माँ द्वारा प्रस्तुत अंतरिम अभिरक्षा-याचिका को निराधार मानते हुए खारिज किया जाता है।