
चैक अनादरण—फ्रेंडली लोन—शिकायतकर्ता की आर्थिक क्षमता और ऋण लेनदेन को साबित करने में विफलता—शिकायतकर्ता, जिसने अपनी वार्षिक आय ₹25 लाख से ₹30 लाख होने का दावा किया और बिना ब्याज के आरोपी को एक बड़ी राशि भुगतान करने की बात कही उसने अपने नोटिस, शिकायत या मुख्य परीक्षा में लेन-देन की तारीखों और राशि का उल्लेख नहीं किया—इसके अलावा, बिना ब्याज के ऋण दिया जाना, आयकर रिटर्न में कोई प्रमाण न होना और सरकारी स्रोतों से कोई सहायक दस्तावेज प्रस्तुत न कर पाना शिकायतकर्ता के दावों की विश्वसनीयता को कमजोर करता है—यदि शिकायतकर्ता की ऋण देने की क्षमता को प्रश्नगत किया जाता है तो अपनी ऋण देने की क्षमता को साबित करने की जिम्मेदारी शिकायतकर्ता पर है कि वह ऋण के लेन-देन के ठोस प्रमाण प्रस्तुत करे—इसलिए, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 378(4) के तहत लीव-टू-अपील के लिए दायर आवेदन खारिज किया जाता है।