Vihaan Kumar v/s State Of Haryana…

गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार और जमानत के अधिकार की जानकारी दी जानी चाहिए—गिरफ्तारी के दौरान व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती होने के दौरान हथकड़ी और जंजीर से बाँधा गया—विधि के शासन में यह आवश्यक है कि गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों और जमानत के अधिकार की जानकारी उनकी समझ में आने वाली भाषा में दी जाए—यह आवश्यकता केवल औपचारिकता नहीं है बल्कि एक संवैधानिक अनिवार्यता है—इस आवश्यकता का पालन न करने से गिरफ्तारी अवैध हो जाती है जिससे हिरासत या रिमांड आदेश अवैध हो जाते हैं—अनुच्छेद 22(1) के पालन हुआ या नहीं हुआ, इसका प्रमाण प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी पुलिस पर होती है—जब किसी गिरफ्तार व्यक्ति को रिमांड के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाता है तो यह मजिस्ट्रेट का कर्तव्य है कि वे सुनिश्चित करें कि अनुच्छेद 22(1) का पालन किया गया है—इस आवश्यकता का पालन न करने से गिरफ्तारी अवैध हो जाती है और गिरफ्तार व्यक्ति को रिमांड नहीं किया जा सकता है—न्यायालय द्वारा संज्ञान लेने तथा न्यायालय में चार्ज-शीतं प्रस्तुत होने से त्रुटिपूर्ण नहीं हो जाती—अवैध रिमांड/हिरासत को रोकने के लिए सभी न्यायालयों को इन मौलिक अधिकारों का संरक्षण करना चाहिए ताकि अवैध हिरासत को रोका जा सके।

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