Latest News..बीसीआई ने दिल्ली बार काउंसिल के उपाध्यक्ष को फर्जी डिग्री के आरोप में निलंबित किया, जांच के लिए मामला सीबीआई को सौंपा…

बीसीआई ने दिल्ली बार काउंसिल के उपाध्यक्ष को फर्जी डिग्री के आरोप में निलंबित किया, जांच के लिए मामला सीबीआई को सौंपा
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एक सख्त कदम उठाते हुए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने दिल्ली बार काउंसिल (BCD) के उपाध्यक्ष संजीव नसियार के खिलाफ कार्रवाई की है। नसियार पर कथित रूप से फर्जी एलएल.बी. (ऑनर्स) डिग्री रखने का आरोप है। बीसीआई ने इस मामले की गहन जांच के लिए इसे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई)को सौंप दिया है।

बीसीआई ने नसियार को सीबीआई जांच पूरी होने तक उपाध्यक्ष पद से हटा दिया है। बीसीआई ने उनकी डिग्री को “गंभीर रूप से संदिग्ध” माना है। यह फैसला बीसीआई की उप-समिति की विस्तृत जांच रिपोर्ट को अपनाने के बाद लिया गया, जिसमें नसियार की योग्यता में कई अनियमितताएं पाई गईं।

मामला इंदौर के पी.एम.बी. गुजराती आर्ट्स एंड लॉ कॉलेज से नसियार द्वारा प्राप्त डिग्री से जुड़ा है, जो कथित तौर पर 1988 में दी गई थी।

हालांकि, बीसीआई के नियमानुसार उस समय एलएल.बी. (ऑनर्स) प्रोग्राम अस्तित्व में ही नहीं था। यह प्रोग्राम केवल 2008 में शुरू हुआ था। साथ ही, देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय (DAVV) द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड में छेड़छाड़ के संकेत मिले, जिसमें सभी दस्तावेजों में एक समान हस्तलेख और स्याही का इस्तेमाल पाया गया, जो इनकी प्रामाणिकता पर सवाल उठाता है।

यह जांच एक वकील नरेश चंद गुप्ता द्वारा दायर याचिका के बाद शुरू हुई, जिसमें नसियार पर फर्जी शैक्षणिक दस्तावेजों के आधार पर बीसीडी में वकील के रूप में पंजीकरण कराने का आरोप लगाया गया था। याचिका में विश्वविद्यालय से जुड़े अन्य फर्जी डिग्री मामलों का भी हवाला दिया गया।

हालांकि, विश्वविद्यालय अधिकारियों ने नसियार की डिग्री को सही साबित करने की कोशिश की, लेकिन जांच के दौरान उनके असहयोग और अड़चनें पैदा करने से संदेह
और गहरा गया। इस कारण बीसीआई ने कानूनी पेशे की गरिमा और जनता के विश्वास की रक्षा के लिए कार्रवाई की।

बीसीआई ने अपने प्रस्ताव में कहा, “यह कदम कानूनी पेशे की गरिमा और प्रतिष्ठा बनाए रखने और जनता का विश्वास सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक
है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि केवल उच्चतम नैतिकता और योग्यता के मानकों को पूरा करने वाले व्यक्तियों
को भारत में कानून का अभ्यास करने की अनुमति दी जाए।”
अब यह मामला सीबीआई के पास है, जो इसकी व्यापक जांच करेगी।

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