BNSS मे 24 घंटे से संबंधित प्रावधान।
▪️धारा 58 गिरफ्तार किये गए व्यक्ति का 24 घंटे से अधिक निरूद्ध न रखना।
▪️धारा 78 का परंतुक – गिरफ्तार किये गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर नयायालय के समक्ष लाया जायेगा (यात्रा के समय को छोड़कर)
▪️धारा 170(2) यदि किसी व्यक्ति को संज्ञेय अपराध करने से रोकने के लिए गिरफ्तार किया जाता है तो उसे 24 घंटे से अधिक की अवधि के लिए अभिरक्षा में नही रखा जायेगा।
▪️धारा 172 यदि कोई व्यक्ति, पुलिस का निवारक कार्य (अध्याय 12 के अधीन) पुलिस के युक्तियुक्त निदेशो का पालन नही करता तो उसे निरूद्ध करके मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा या अगर मामला छोटा है तो 24 घंटे के अंदर उसे मुक्त कर दिया जाएगा ।
▪️ धारा 184(1) बलात्संग पीड़ित का चिकित्सीय परिक्षण 24 घंटे की अवधि के भीतर कार्य जाएगा ।
▪️ धारा 187 जब 24 घंटे के अन्दर अन्वेषण पूरा न किया जा सके, तब प्रक्रिया।
▪️धारा 196(6) मृत्यु के कारण की मजिस्ट्रेट द्वारा जांच के सम्बन्ध में मृत शरीर को 24 घंटे की अवधि के भीतर निकटम सर्जन या इस निमित राज्य सरकार द्वारा नियुक्त चिकित्सक के पास भेजेगा ।
▪️धारा 447(5) मामलो और अपीलों को अंतरित करने की उच्च न्यायालय की शक्ति के सम्बन्ध में – जब अभियुक्त आवेदन करता है तो वह आवेदन व आवेदन के आधारों की लिखित सूचना की प्रतिलिपि सहित लोक अभियोजक को देगा । ऐसे आवेदन पर न्यायालय जब तक कोई आदेश नही देगा जब तक कि ऐसी सूचना दिए जाने और आवेदन की सुनवायी के बीच कम से कम 24 घन्टे न बीत गये हों।
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