
Legal News…न्यायालय को अपने समक्ष लंबित किसी मामले में स्थगन आदेश (स्टे ऑर्डर) देने की शक्ति प्राप्त होती है। इसी शक्ति के विस्तार के संबंध में 2018 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णीत किया था कि ऐसा स्थगन छः मास के पश्चात स्वतः समाप्त हो जाएगा। पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने स्थिति को स्पष्ट किया है कि ऐसा स्थगन छः मास के पश्चात स्वतः समाप्त नहीं होगा जब तक न्यायालय इस संबंध में निर्देश न दे।

