Dr. Usha Sharma v/s State of U.P. Crl. Rev. No. 408/2020..

जब भी किसी व्यक्ति को दं०प्र०सं० की धारा 319 के संदर्भ में अतिरिक्त आरोपी के रूप में तलब करने की प्रार्थना की जाती है, तो उस व्यक्ति को कारण बताने के लिए एक पूर्व-नोटिस जारी किया अनिवार्य है कि न्यायालय उसे क्यों ना तलब करे—सुनवाई का अवसर देने के पश्चात ही उपयुक्त आदेश पारित किया जाना चाहिए—यदि उस व्यक्ति को पूर्व-नोटिस दिए बिना धारा 319 दं०प्र०सं० के संदर्भ में तलब करने का आदेश पारित किया जाता है तो ऐसा आदेश कानूनी रूप से उचित नहीं होगा।

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