दूसरी पत्नी भले ही कानूनी रूप से विवाहित न हो, वह पति के सेवा दावों की हकदार है: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट
⚫ एक अभूतपूर्व फैसले में, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि दूसरी पत्नी अपने मृत पति की सेवा और टर्मिनल लाभों की हकदार है, भले ही वह “कानूनी रूप से विवाहित पत्नी” का दर्जा न रखती हो।
🔘 यह निर्णय न्यायमूर्ति रवि नाथ तिलहरी और न्यायमूर्ति के. मनमाधा राव की खंडपीठ द्वारा सुनाया गया, जो ऐसे मामलों में लाभों के समान वितरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
🟤 यह मामला ईसाई व्यक्तिगत कानूनों के तहत स्वर्गीय गद्दाम दानम की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी जी. रूथ विक्टोरिया पर केंद्रित था। उन्होंने आंध्र प्रदेश प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा जारी एक आदेश को चुनौती दी, जिसमें उन्हें और स्वर्गीय गद्दाम दानम की दूसरी पत्नी जी. पद्मा को उनके टर्मिनल लाभों के लाभार्थियों के रूप में मान्यता दी गई थी।
⚪ न्यायमूर्ति तिलहरी और न्यायमूर्ति के. मनमाधा राव ने अपने फैसले में कहा, “हमारा मानना है कि ऐसे मामलों में, भले ही यह पाया जाता है कि दूसरी पत्नी को विवाह अनुबंधित होने के कारण पत्नी का दर्जा प्राप्त नहीं होता है।” पहली शादी के अस्तित्व के दौरान, मृत पति के सेवा लाभों और सेवा दावों के लिए, वह सुरक्षा की हकदार है।
न्यायालयों का प्रयास हमेशा दो पत्नियों के बीच इक्विटी को संतुलित करने का रहा है, हालांकि दूसरी को इसमें समझा नहीं जा सकता है। ‘पत्नी’ के रूप में सख्त अर्थ, कानूनी रूप से विवाहित।”
🔵 जी. रूथ विक्टोरिया ने अपने दिवंगत पति के निधन के बाद विशेष रूप से उनके लंबित लाभों का दावा करने की मांग की थी। हालाँकि, यह पता चला कि जी. पद्मा भी लाभों पर अपना अधिकार जता रही थी। दूसरी पत्नी, जी. पद्मा ने तर्क दिया कि वह और स्वर्गीय गद्दाम दानम 1979 में एक पारिवारिक समझौते के बाद अलग हो गए थे, और बाद में उन्होंने 1986 में उनसे शादी कर ली, जिससे उनके तीन बच्चे हुए। उसने मूल चिकित्सा रसीदों सहित अपने दिवंगत पति की देखभाल के साक्ष्य प्रदान किए।
⏹️ जबकि पहली पत्नी, जी. रूथ विक्टोरिया ने अपने पति के जीवनकाल के दौरान अपनी शादी और भरण-पोषण के मुकदमों के सबूत पेश किए,अदालत ने पाया कि दोनों महिलाओं के पास वैध दावे थे। डिवीजन बेंच ने बादशाह बनाम उर्मिला बादशाह गोडसे के मामले सहित कई निर्णयों का उल्लेख किया, और महिलाओं के पक्ष में प्रावधानों की उदार व्याख्या की आवश्यकता पर जोर दिया।
▶️ अदालत ने कहा, “भले ही दूसरी शादी की अनुमति नहीं थी, फिर भी 5वीं प्रतिवादी को परिपत्र, प्रावधान नियम 50 (12) के कारण पारिवारिक पेंशन से वंचित नहीं किया जा सकता है, जब उसे मृतक गद्दाम दानम द्वारा नामित किया गया था।”
👉🏽 नतीजतन, अदालत ने फैसला सुनाया कि दोनों पत्नियां पारिवारिक पेंशन को समान रूप से साझा करेंगी, और दूसरी पत्नी पूरी तरह से सेवा लाभों की हकदार होगी। पहली पत्नी को लंबित 3,60,000 रुपये की भरण-पोषण राशि प्रदान की गई।
केस का नाम: गद्दाम रूथ विक्टोरिया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य
