दण्ड संहिता, 1860—धारा 376(m), 201 एवं 506(2)—बलात्संग—चाकू की नोंक पर बलात्संग का आरोप—प्रथम सूचना रिपोर्ट में विलम्ब—आरोपी, पीड़िता का खानदानी भाई—दोनों परिवारों के मध्य संपत्ति को लेकर पूर्व-विवाद—आरोपी के पास से ऐसे किसी भी चाकू की बरामदगी नहीं हुई जिसके बल पर बलात्संग के अपराध का आरोप लगाया गया है—पीड़िता ने स्वयं स्वीकार किया है कि दोनों परिवारों के बीच तनावपूर्ण संबंध रहे हैं—घटना का समय दोपहर का, लेकिन फिर भी पीड़िता द्वारा शोर मचाने का कोई साक्ष्य नहीं—पीड़िता द्वारा किसी और के साथ शारीरिक संबंधों का कोई इतिहास स्वीकार नहीं किया, जबकि चिकित्सीय-साक्ष्य इसके विपरीत है—यह कथन संदेह पैदा करता है कि आरोपी ने बलात्संग करते समय एक हाथ में चाकू पकड़ रखा था—इतना ही नहीं, पीड़िता घटना के समय पूर्णतः बालिग़ थी—दोष-मुक्ति के आदेश में कोई त्रुटि नहीं—अपील अस्वीकार

