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पीड़िता द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से पुलिस को अपराध की सूचना दी गई—पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा सूचना को स्टेशन डायरी में अंकित कर विधि अनुसार कार्रवाई प्रारंभ की गई—ऐसी सूचना धारा 154(1) की अर्हताओं को पूरा करती है।
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