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ट्रायल कोर्ट केवल निजी गवाह के हलफनामे के आधार पर चार्जशीट में उल्लिखित अपराध का संज्ञान नहीं ले सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी ट्रायल कोर्ट को केवल निजी गवाहों द्वारा दाखिल किए गए हलफनामों (अफिडेविट्स) के आधार पर चार्जशीट में न उल्लिखित अतिरिक्त अपराधों का संज्ञान नहीं लेना चाहिए, बिना जांच रिकॉर्ड पर भरोसा किए या आगे की जांच के आदेश दिए।

एक बेंच, जिसमें जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस एससी शर्मा शामिल थे, ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के असामान्य आदेश को रद्द कर दिया। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को मंजूरी दी थी, जिसमें शिकायतकर्ता के गवाहों द्वारा प्रस्तुत हलफनामों के आधार पर IPC की धारा 394 (डाका डालने या प्रयास के दौरान जानबूझकर चोट पहुंचाना) के अपराध का संज्ञान लिया गया था, बिना यह तय किए कि यह धारा इस मामले पर लागू होती है या नहीं।

कोर्ट ने कहा, “वास्तव में, केवल शिकायतकर्ता की ओर से दायर हलफनामों के आधार पर, कोर्ट ने धारा 394 के तहत संज्ञान लिया। हम इस तरह के अभ्यास को इस प्रकार स्वीकार नहीं करते।”

कोर्ट ने यह भी कहा कि ट्रायल कोर्ट द्वारा निजी हलफनामों के आधार पर अपराध जोड़ना यांत्रिक रूप से नहीं किया जाना चाहिए। उन्हें उचित जांच पर भरोसा करना चाहिए या यदि किसी आरोप के छिपाए जाने का मामला हो, तो आगे की जांच का आदेश देना चाहिए।

मामले में शुरू में FIR धारा 394, 452, 323, 504, 506 IPC और एससी/एसटी अधिनियम के तहत दर्ज हुई थी। लेकिन पुलिस ने जांच के बाद चार्जशीट में धारा 394 को शामिल नहीं किया। इसके बाद शिकायतकर्ता की बार-बार अर्जी पर, ट्रायल कोर्ट ने केवल गवाहों के हलफनामों पर भरोसा करते हुए धारा 394 का संज्ञान लिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस आदेश को बनाए रखा, जिसके चलते यह अपील हुई।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट को पुलिस से पूरा केस डायरी प्रस्तुत करने को कहना चाहिए था, जिसमें सभी गवाहों के बयान दर्ज हों। कोर्ट ने यह भी पाया कि अभियोजन पक्ष की ओर से शिकायतकर्ता के गवाहों के 161 CrPC के तहत दिए गए पूर्ण बयान कोर्ट को उपलब्ध नहीं कराए गए, जिससे कोर्ट को स्वतंत्र रूप से उनके सत्यापन का मौका नहीं मिला।

कोर्ट ने कहा, “इस मामले में, जिस प्रकार यह कार्यवाही की गई, वह कानून के अनुसार नहीं है। हाई कोर्ट द्वारा मामले को वापस भेजे जाने के बाद, ट्रायल कोर्ट के लिए यह जरूरी था कि वह स्वयं यह तय करे कि धारा 394 आईपीसी लागू होती है या नहीं, जो भी सामग्री शिकायतकर्ता या प्रतिवादी या जांच एजेंसी द्वारा प्रस्तुत की गई हो, उसके आधार पर या अपने तरीके से जांच करके। जब आरोप था कि गवाहों ने पुलिस के सामने कुछ बयान दिए थे, जिन्हें धारा 161 CrPC के तहत दर्ज किया गया, तो अभियोजन पक्ष की जिम्मेदारी थी कि सभी बयान कोर्ट को उपलब्ध कराए। ऐसा नहीं किया गया। ऐसे में ट्रायल कोर्ट को पुलिस से पूरी केस डायरी मंगवानी चाहिए थी, जिसमें सभी गवाहों के पूर्ण बयान दर्ज हों। इसके बाद, उन हिस्सों को देखकर, जो पहले कोर्ट को नहीं दिए गए थे, ट्रायल कोर्ट स्वतंत्र रूप से यह निर्णय ले सकता था कि विभिन्न धाराओं, विशेष रूप से धारा 394 के तत्व पूरे होते हैं या नहीं। ऐसा नहीं किया गया।”

कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया कि वह धारा 172 CrPC के तहत पूरी पुलिस केस डायरी बुलाए और यदि किसी गवाह का बयान गायब हो, तो शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत हलफनामों को पुलिस के पास सही प्रक्रिया के तहत दर्ज करने के लिए भेजा जाए।

कोर्ट ने कहा, “इसलिए, अपीलकर्ताओं के खिलाफ संज्ञान लेने का आदेश रद्द किया जाता है। मामला ट्रायल कोर्ट को भेजा जाता है, जिसे निर्देश दिया जाता है कि वह पुलिस से पूरी जांच और गवाहों के बयान मंगवाए। यदि किसी गवाह का बयान पुलिस ने दर्ज नहीं किया, तो शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत हलफनामों को पुलिस को भेजा जाए और पुलिस आगे की जांच करे और संबंधित कोर्ट में रिपोर्ट जमा करे। यह कार्य छह सप्ताह के भीतर पूरा किया जाए। इसके आधार पर, कोर्ट सभी पक्षों की सुनवाई के बाद संज्ञान लेने, चार्ज तय करने और मुकदमे की कार्यवाही आगे बढ़ाने के चरण में जाए। हम स्पष्ट करते हैं कि हमने मामले की मेरिट पर कोई राय नहीं दी है।”

साथ ही, कोर्ट ने कहा कि झांसी के पुलिस अधीक्षक व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे यदि जांच के दौरान कोई सामग्री छुपाई जाती है। कोर्ट ने “स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच” की आवश्यकता पर जोर दिया और निर्देश दिया कि सभी सामग्री सच्चाई के साथ कोर्ट के सामने रखी जाए।

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