
भारतीय दण्ड संहिता, 1860—धारा 302 सहपठित धारा 34—आर्म्स अधिनियम, 1959—धारा 25(1)(a)—दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील—बरामदगी पंचनामा—देशी तमंचा एवं कारतूस की बरामदगी—दोष-सिद्धि निरस्त—बरामदगी पंचनामा की साक्ष्यात्मक प्रामाणिकता—जब तक अन्वेषण अधिकारी द्वारा बरामदगी की परिस्थितियों के संबंध में सुसंगत साक्ष्यात्मक बयान नहीं दिया जाता केवल बरामदगी पंचनामा को एग्ज़िबिट कर न्यायालय में प्रदर्शित कर देने मात्र सेउसे साक्ष्य के रूप में पर्याप्त नहीं माना जा सकता—स्वतंत्र गवाह ने न केवल बरामदगी का साक्षी होने से इनकार किया अपितु यह भी आरोप लगाया कि उसके हस्ताक्षर बाद में पुलिस थाने में लिए गए—न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया कि उक्त बरामदगी गंभीर त्रुटियों से ग्रस्त है—दोष-सिद्धि का आदेश अपास्त—अपील स्वीकार की जाती है।
