AshokSingh V/s State Of U.P…

चेक बाउंस—उच्च न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि को पलटना—ऋण राशि—शिकायतकर्ता की वित्तीय क्षमता—प्रमाण का भार—जहाँ आरोपी चेक पर हस्ताक्षर को स्वीकार करता है, वहाँ अधिनियम, 1881 की धारा 139 के अंतर्गत वैधानिक उपधारणा लागू हो जाती है—इस उपधारणा को खंडित करने का भार आरोपी पर स्थानांतरित हो जाता है—जहाँ आरोपी, शिकायतकर्ता की ऋण देने की वित्तीय क्षमता पर कोई प्रश्न नहीं उठाता, वहाँ शिकायतकर्ता को अपनी वित्तीय क्षमता को साबित करने के लिए अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होती—वर्तमान मामले में शिकायतकर्ता की अविवादित गवाही और बैंक से धन निकासी का साक्ष्य लेन-देन को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त था—उच्च न्यायालय का दोषमुक्ति आदेश न्यायोचित नहीं पाया गया—दोषसिद्धि और सजा बहाल की गई—अपील स्वीकृत की जाती है।

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