Biswaranjan Das v/s State Of West Bengal…

हत्या—दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील—मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विलंब—फोरेंसिक साक्ष्य का अभाव—अभियोजन पक्ष मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रस्तुत करने में पाँच दिन की देरी का संतोषजनक स्पष्टीकरण देने में असफल रहा—महत्वपूर्ण फोरेंसिक साक्ष्य, जिनमें खाली कारतूस, रक्तरंजित वस्त्र और कथित हत्या का हथियार शामिल थे, पुलिस द्वारा एफ०एस०एल० जाँच के लिए नहीं भेजे गए—जिस हरिकेन लालटेन पर हमलावरों की पहचान किया जाता कहा गया है, पोलिस द्वारा उसकी बरामदगी नहीं की गई, जिससे अभियोजन पक्ष की कहानी संदिग्ध हो जाती है—कारतूस की बैलिस्टिक रिपोर्ट न होना अभियोजन पक्ष के लिए घातक सिद्ध हुआ—दोषसिद्धि निरस्त—अपील स्वीकृत।

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