धारा 311, दं०प्र०सं०—अभियुक्त और उसके वकील की अनुपस्थिति में अभियोजन-साक्षी की मुख्य-परीक्षा की प्रासंगिकता—अभियोजन-साक्षी की पुन: परीक्षा का प्रार्थना-पत्र ख़ारिज कर दिया गया तथा सरकारी वकील द्वारा प्रार्थना-पत्र का विरोध किया जिससे स्पष्ट रूप से पक्षपाती स्थिति उत्पन्न हुई—अभियोजन पक्ष के गवाह की मुख्य-परीक्षा अभियुक्त और उसके वकील की अनुपस्थिति में की गई—सरकारी वकील स्वतंत्र और निष्पक्ष विचारण सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निभाने में विफल रहे—नतीजतन न्यायालय और उच्च न्यायालय, दोनों ने एक अत्यधिक तकनीकी दृष्टिकोण अपनाया और गवाहों के बयान रिकॉर्ड करते समय अभियुक्त के वकील की अनुपस्थिति की उपेक्षा व अनदेखी की—इसलिए, अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा 311, दं०प्र०सं० का प्रार्थना-पत्र स्वीकार।