धारा 173(2) और 173(8) दंड प्रक्रिया संहिता—अग्रिम विवेचना—प्राथमिक रिपोर्ट तथा पूरक रिपोर्ट/सप्लीमेंट्री/रिपोर्ट—मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकार का प्रयोग—निर्णीत, जब धारा 173(2) के तहत प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद पूरक रिपोर्ट/सप्लीमेंट्री/रिपोर्ट दाखिल की जाती है, तो मजिस्ट्रेट द्वारा दोनों रिपोर्टों पर संयुक्त रूप से एक साथ विचार करना चाहिए।