चेक अनादरण—अवैध चेक—बैंकों का विलय—एक बैंक के दूसरे बैंक में विलय से चेक अनादरण का अपराध नहीं बनता—चेक को उसकी वैधता अवधि के दौरान प्रस्तुत किया जाना चाहिए—यदि एक अवैध चेक, जैसे कि विलय किए गए बैंक का, अनादृत हो जाता है, तो धारा 138 के तहत कोई देयता नहीं बनती—यह सिद्धांत सभी विलय किए गए बैंकों के चेक पर लागू होता है—इस मामले में, पूर्ववर्ती इलाहाबाद बैंक से जारी चेक, जो भारतीय बैंक में विलय के बाद प्रस्तुत किया गया, प्रस्तुति की तारीख पर अवैध था—शिकायत खारिज—आवेदन स्वीकार किया गया।


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