Mukesh Kharwar v/s State Of U.P.

न्यायाधीश द्वारा पुलिस को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के लिए आदेश जारी करने हेतु परिस्थितियाँ:
न्यायाधीश द्वारा तब पुलिस को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने और जांच करने का निर्देश देना चाहिए जब:

  1. जब शिकायतकर्ता को आरोपी के बारे में पूरी जानकारी ना हो।
  2. जब अपहरण किए गए व्यक्ति या चोरी की गई संपत्ति की बरामदगी के लिए छापेमारी या तलाशी आवश्यक हो।
  3. जब मामले की सफल विचारण के लिए साक्ष्य संग्रह और संरक्षण आवश्यक हो।

दृष्टांत:

  1. रक्तस्नांत मिट्टी का संग्रह और सील करना।
  2. मामले की संपत्ति की बरामदगी।
  3. साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत बरामदगी।
  4. मृत्यु की जांच रिपोर्ट तैयार करना।
  5. अज्ञात गवाहों की पहचान करना।
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