न्यायाधीश द्वारा पुलिस को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के लिए आदेश जारी करने हेतु परिस्थितियाँ:
न्यायाधीश द्वारा तब पुलिस को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने और जांच करने का निर्देश देना चाहिए जब:
- जब शिकायतकर्ता को आरोपी के बारे में पूरी जानकारी ना हो।
- जब अपहरण किए गए व्यक्ति या चोरी की गई संपत्ति की बरामदगी के लिए छापेमारी या तलाशी आवश्यक हो।
- जब मामले की सफल विचारण के लिए साक्ष्य संग्रह और संरक्षण आवश्यक हो।
दृष्टांत:
- रक्तस्नांत मिट्टी का संग्रह और सील करना।
- मामले की संपत्ति की बरामदगी।
- साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत बरामदगी।
- मृत्यु की जांच रिपोर्ट तैयार करना।
- अज्ञात गवाहों की पहचान करना।