अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजेक्शन—ग्राहक का नुकसान—दायित्व का मूल्यांकन—आर०बी०आई० सर्क्युलर दिनांक 06/07/2017 के अनुसार, ग्राहक का तीसरे पक्ष के कारण होने वाले एकाउंट से अनधिकृत धन निकासी के प्रति शून्य दायित्व है, बशर्ते ग्राहक/एकाउंट होल्डर द्वारा बैंक को तीन कार्य दिवसों के भीतर सूचित किया जाए—बैंक भी अपने विवेकानुसार ग्राहक के दायित्व को माफ कर सकते हैं—भारतीय रिज़र्व बैंक की पॉलिसी के खंड 9 के अनुसार, ग्राहक द्वारा अधिसूचित किए जाने पर, बैंक को अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन में निकाली गई धनराशि ग्राहक के खाते में 10 कार्य दिवसों के भीतर क्रेडिट करनी होगी।