हिन्दू दत्तक ग्रहण एवं भरण-पोषण अधिनियम, 1956—धारा 19(1) व 19(2)—विधवा पुत्रवधु द्वारा भरण-पोषण—विधवा पुत्रवधु अपने ससुर से भरण-पोषण केवल उन्हीं परिस्थितियों में प्राप्त कर सकती है जब ससुर के पास अविभाजित सँयुक्त परिवार की संपत्ति हो—इसके अतिरिक्त, विधवा पुत्रवधु के लिए यह स्थापित करना भी आवश्यक है कि अविभाजित पैतृक संपत्ति ससुर के कब्जे (Possession) में है।
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