सिविल कानून—संपत्ति कानून—’वसीयत’—राजस्व रिकॉर्ड में वसीयत के आधार पर परिवर्तन—वैधता—निर्णीत, किसी भी राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन से पूर्व, वसीयत के प्रस्तुतकर्ता को वसीयत को मान्य करने के लिए एक सक्षम सिविल अदालत से घोषणा प्राप्त करनी चाहिए—राजस्व अधिकारियों के पास वसीयत की प्रामाणिकता, शुद्धता, वास्तविकता का निर्णय करने का अधिकार नहीं है—ये केवल सिविल अदालत द्वारा किया जा सकता है—’वसीयत’ शब्द का अर्थ एक वैध और वास्तविक दस्तावेज़ से है, न कि मात्र किसी लिखित कागज़ से—राजस्व रिकॉर्ड या जमाबंदी में प्रविष्टियां केवल वित्तीय उद्देश्यों के लिए होती हैं, जैसे भूमि राजस्व का भुगतान—ये स्वामित्व अधिकार प्रदान नहीं करती हैं।

