
प्रयागराज….
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ा रहे तदर्थ शिक्षकों की सेवाएं समाप्त करने के शासन के आदेश पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी है। उक्त आदेश माननीय न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने समान याचिकाओं की सुनवाई करते हुए पारित किया है।
सेवा समाप्त करने के शासनादेश दिनांक 9.11.2023 के विरुद्ध कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं। शिक्षकों के पक्ष में अंतरिम आदेश पारित करते हुए कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है की यह आदेश केवल उन्हीं तदर्थ टीचरों पर लागू होगा जिनकी नियुक्तियां सेकंड रिमूवल आफ डिफिकल्टी ऑर्डर एवं धारा 18 तथा यूपी माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग रूल्स 1995 के नियम 15 के अंतर्गत की गई हो।हाईकोर्ट ने यह आदेश विनोद कुमार श्रीवास्तव व कई अन्य दाखिल याचिकाओं पर पारित किया है। कोर्ट ने अपने पारित अंतरिम आदेश में यह भी कहा है कि अंतरिम आदेश का लाभ उन्हीं तदर्थ टीचरों को मिलेगा जो टीचर धारा 33 बी, सी, जी के तहत विनीयमितीकरण के हकदार होंगे। कोर्ट इन याचिकाओं पर अब आगे 14 मार्च 2024 को पुनः सुनवाई करेगी।
