
धारा 53 में उल्लिखित अधिकारी के लिए जब्त की गई वस्तु के विवरण, गुणवत्ता, मात्रा, पैकिंग के तरीके, नंबरिंग और पहचान चिह्नों जैसे पदार्थ की एक सूची तैयार करना अनिवार्य है—जाँच अधिकारी हिरासत में पदार्थों से लिए गए नमूनों की सूची की शुद्धता को प्रमाणित करने के लिए किसी भी मजिस्ट्रेट के पास आवेदन कर सकता है—मजिस्ट्रेट, जाँच अधिकारी को अपनी उपस्थिति में नशीले पदार्थ के नमूने लेने और इन्वेंट्री सूची की शुद्धता को प्रमाणित करने की अनुमति दे सकता है।
