विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963—धारा 16(c) एवं 20—संविदा का विशिष्ट अनुपालन—निर्णीत, संविदा के विशिष्ट अनुपालन के लिए वादी को संविदा को पूर्ण करने की तत्परता के साथ-साथ ये भी साबित करना है संविदा के निर्वहन करने के लिए वह तयशुदा और निर्धारित समय पर धन जुटाने की स्थिति में है—भले ही संविदा के विशिष्ट अनुपालन के लिए वाद दायर करने की समयावधि 3 वर्ष है लेकिन इसका ये तात्पर्य नहीं है कि वादी दावा दायर करने के लिए 1 या 2 साल तक प्रतीक्षा करता रहे।

