Simranjeet Singh v/s State Of Punjab.. Crl. App. No. – 1443/2022

एन०डी०पी०एस० एक्ट, 1985—धारा 52-ए एवं 53—जब्त किए गए प्रतिबंधित पदार्थ से नमूना ग्रहण करना— एन०डी०पी०एस० एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो नशीले पदार्थ की जब्ती के समय ही नमूने लेने को अनिवार्य बनाता है—धारा 52-ए (2) के तहत कहा गया है कि जब्त किए गए प्रतिबंधित पदार्थ को या तो निकटतम पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी या धारा 53 द्वारा अधिकृत अधिकारी को भेजा जाना चाहिए—धारा 53 के तहत अधिकृत अधिकारी एक इन्वेंट्री/सूची बनाएगा तथा इस इन्वेंट्री की प्रामाणिकता के लिए मजिस्ट्रेट की मंजूरी लेगा, नशीले पदार्थ की तस्वीरों को प्रमाणित कराएगा और मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में विधि-विज्ञान प्रयोगशाला में भेजे जाने के लिए नमूने (samples) ग्रहण करेगा—वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष का मामला संदेह से मुक्त नहीं है और अभियुक्त के विरुद्ध इसे साबित नहीं किया गया है—इसलिए दोष-सिद्धि का आदेश एवं दण्ड, दोनों अपास्त—अपील स्वीकार।

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