केस का शीर्षक: वाहिद अली बनाम नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो लखनऊ… विलंबित सुनवाई अपने आप में एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामलों में जमानत देने का एक आधार है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

विलंबित सुनवाई अपने आप में एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामलों में जमानत देने का एक आधार है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

🔘 हाल ही में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि विलंबित सुनवाई अपने आप में N.D.P.S के तहत मामलों में जमानत देने का एक आधार है।

न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की पीठ धारा 8/21/25/29 एन.डी.पी.एस. के तहत दर्ज जमानत के लिए दायर जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

इस मामले में आवेदक भारी मात्रा में नशीली दवाओं का परिवहन कर रहे थे।

🟤 हाईकोर्ट ने कहा कि व्यावसायिक मात्रा के संबंध में जमानत देने के लिए एनडीपीएस की धारा 37 के तहत निर्धारित शर्तें लागू की जानी चाहिए। जमानत देने से पहले अधिनियम को ध्यान में रखना होगा।

पीठ ने कहा कि धारा 37(1)(बी)(ii) के आदेश के अनुसार, यह आवश्यक है कि लोक अभियोजक को सुना जाए और यह भी आवश्यक है कि न्यायालय अपनी संतुष्टि दर्ज करे कि “उचित आधार” हैं। यह विश्वास करने के लिए कि वह इस तरह के अपराध का दोषी नहीं है” और जमानत पर रहते हुए उसके कोई अपराध करने की संभावना नहीं है।

🔵 हाईकोर्ट ने कहा कि चूंकि पंजाब राज्य बनाम मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणी के संदर्भ में, यह न्यायालय प्रथम दृष्टया देख रहा है कि इस स्तर पर व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराने का उचित आधार है। बलदेव सिंह ने स्पष्ट रूप से कहा कि अवैध वस्तुओं की बरामदगी संदिग्ध हो जाती है क्योंकि ऐसे उचित आधार मौजूद हैं जिससे यह विचार बनता है कि मुकदमे के बाद आवेदक को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

🟢 ऊपर की गई सभी उक्त टिप्पणियाँ, प्रथम दृष्टया, एक राय बनाने के लिए की गई टिप्पणियाँ हैं जिन्हें जमानत आवेदन की सुनवाई के समय पाया जाना आवश्यक है और यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त टिप्पणियाँ किसी भी तरह से उस मुकदमे को प्रभावित नहीं करेंगी जो आगे बढ़ना है।

🟣 पीठ ने कहा कि धारा 37(1)(बी)(ii) के तहत निर्धारित दूसरी शर्त के संबंध में कि यदि आरोपी को जमानत मिल जाती है, तो जमानत पर रहने के दौरान उसके कोई अपराध करने की संभावना नहीं है, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि उच्चतम न्यायालय रणजीतसिंह ब्रह्मजीतसिंह शर्मा बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य के मामले में न्यायालय ने स्पष्ट रूप से माना था कि आरोपी के भविष्य के आचरण के संबंध में एक दृष्टिकोण बनाते समय, अदालत को आरोपी के पूर्ववृत्त, उसकी प्रवृत्ति और प्रकृति को ध्यान में रखते हुए विचार करना चाहिए। और जिस तरीके से उस पर अपराध करने का आरोप लगाया गया है।

🔴 हाईकोर्ट ने कहा कि आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और इस प्रकार, मेरे पास संतुष्टि दर्ज करने का कारण है जैसा कि अधिनियम की धारा 37(1)(बी)(ii) के दूसरे भाग में आवश्यक है।

🛑 हालाँकि, विलंबित सुनवाई अपने आप में एन.डी.पी.एस. अधिनियम के तहत मामलों में जमानत देने का एक आधार है। अदालत इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकती है कि लगभग दो साल की हिरासत के बाद, केवल एक गवाह से पूछताछ की गई है।

उपरोक्त के मद्देनजर, पीठ ने जमानत अर्जी मंजूर कर ली।

केस का शीर्षक: वाहिद अली बनाम नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो लखनऊ

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