केस का शीर्षक: फुरहे खान @ फकीर मोहम्मद खान और अन्य बनाम यूपी राज्य & others. जब संपत्ति के संबंध में एक सिविल विवाद लंबित हो तो सीआरपीसी की धारा 145 के तहत आपराधिक कार्यवाही शुरू करना उचित नहीं है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

जब संपत्ति के संबंध में एक सिविल विवाद लंबित हो तो सीआरपीसी की धारा 145 के तहत आपराधिक कार्यवाही शुरू करना उचित नहीं है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

🔘 हाल ही में, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा कि यदि किसी संपत्ति के संबंध में नागरिक विवाद अदालत के समक्ष लंबित है, तो Cr.P.C की धारा 145 के तहत समानांतर आपराधिक कार्यवाही शुरू करने का कोई औचित्य नहीं है।

न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह की पीठ उपमंडल मजिस्ट्रेट जमुनहा की अदालत में लंबित एक मामले की विवादित कार्यवाही और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को रद्द करने के लिए दायर आवेदन पर सुनवाई कर रही थी।

🟤 इस मामले में पटपरगंज, तहसील-जमुनहा जिला-श्रावस्ती में स्थित भूमि गाटा संख्या 2 आवेदक के नाम दर्ज थी तथा विपक्षी संख्या 100/100। 5, राजस्व रिकार्ड में। विपक्षी नं. 5 ने अपना हिस्सा विपरीत पक्ष संख्या को हस्तांतरित कर दिया। 4 एक पंजीकृत विक्रय विलेख निष्पादित करके और उसके बाद, इसे विपरीत पक्ष संख्या के पक्ष में उत्परिवर्तित किया गया था।

विपक्षी नं. 4 विक्रय पत्र के आधार पर आवेदक एवं आवेदक क्रमांक सहित अन्य खातेदारों के कब्जे में बाधा उत्पन्न करने लगा। 1 ने उप-विभागीय अधिकारी के समक्ष उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 116 के तहत हिस्सेदारी के विभाजन के लिए मुकदमा दायर किया और उप-विभागीय अधिकारी ने दोनों पक्षों को 20.10.2016 को यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश देते हुए आदेश पारित किया।

🔵 विरोधी दल नं. उक्त वाद में 4 एवं 5 भी पक्षकार थे। विभाजन के मुकदमे का फैसला किया गया और आवेदकों नं. 1 व 3 ने मण्डलायुक्त देवीपाटन मण्डल गोण्डा के समक्ष संहिता 2006 की धारा 207 के अन्तर्गत अपील दायर की।

🟢 अपील स्वीकार कर ली गई और एक अंतरिम आदेश पारित किया गया कि पक्ष संबंधित संपत्ति के संबंध में यथास्थिति बनाए रखेंगे। विपक्षी नं. 4 ने एक रिट याचिका दायर की जहां न्यायालय ने निर्देश दिया कि विपक्षी संख्या द्वारा प्रस्तुत रिकॉल आवेदन। 4 का निपटान अपीलीय प्राधिकारी द्वारा निर्धारित तिथि अर्थात 26.06.2018 को या उसके बाद एक महीने की अवधि के भीतर किया जाएगा।

पीठ के समक्ष मुद्दा यह था:

🟡 क्या सिविल मामले के लंबित रहने और सिविल सक्षमता न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के अस्तित्व में रहते हुए, उप-विभागीय मजिस्ट्रेट को सीआरपीसी की धारा 145 (1) और 146 (1) के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग करते हुए कोई भी आदेश पारित करने का अधिकार दिया गया था।

🟠 पीठ ने कहा कि यदि किसी संपत्ति के संबंध में सिविल सक्षमता अदालत के समक्ष कोई नागरिक विवाद लंबित है, तो सीआरपीसी की धारा 145 के तहत समानांतर आपराधिक कार्यवाही शुरू करने का कोई औचित्य नहीं है। इसमें कोई संदेह और विवाद नहीं है कि सिविल न्यायालय का आदेश आपराधिक न्यायालयों पर बाध्यकारी है। इसके अलावा, यदि सिविल कार्यवाही लंबित है और पार्टियों द्वारा यथास्थिति बनाए रखने के लिए पारित आदेश या कोई अंतरिम आदेश अस्तित्व में है, तो सीआरपीसी की धारा 145 के तहत क्षेत्राधिकार लागू होता है।

🛑 हाईकोर्ट ने कहा कि सी.पी.सी. की धारा 94 और 151 के तहत सिविल न्यायालय को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नागरिक विवाद से संबंधित मामले को बहुत अच्छी तरह से निपटाया जा सकता है। सिविल न्यायालय नागरिक शिकायतों को निपटाने और पक्षों के हितों की रक्षा के लिए एक उचित मंच है। नागरिक विवाद को हल करने के लिए, आपराधिक कार्यवाही के लिए दरवाजा खोलना उचित नहीं होगा क्योंकि इससे न केवल मुकदमों की बहुलता होगी बल्कि यह नागरिक विवाद को आपराधिकता का रंग देने के समान होगा।

🔴 पीठ ने कहा कि यदि पक्षों के बीच दीवानी मुकदमा लंबित है और प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि विवाद दीवानी प्रकृति का है और कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया गया है, तब भी सीआरपीसी की धारा 145 (1) के तहत आपराधिक कार्यवाही की जाएगी। अनुमति नहीं दी जा सकती और ऐसी स्थिति में, सिविल कोर्ट सी.पी.सी. की धारा 94 और 151 के तहत प्रदत्त अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है।

🟣 हाईकोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 145 (1) के तहत कार्यवाही की जाएगी। उपविभागीय अधिकारी के समक्ष विचाराधीन संपत्ति के बंटवारे के मुकदमे के लंबित रहने के दौरान स्थापित किया गया था और पार्टियों को यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश के साथ एक अंतरिम आदेश पारित किया गया था। इसके अलावा, यथास्थिति बनाए रखने का आदेश ट्रायल कोर्ट और अपीलीय अदालत के समक्ष लंबित सभी कार्यवाहियों में जारी था और अब राजस्व बोर्ड के समक्ष लंबित दूसरी अपील में भी चल रहा है। ऐसी परिस्थिति में सीआरपीसी की धारा 145(1) के तहत कार्यवाही की जायेगी। रखरखाव योग्य नहीं है.

उपरोक्त के मद्देनजर, पीठ ने आवेदन की अनुमति दे दी।

केस का शीर्षक: फुरहे खान @ फकीर मोहम्मद खान और अन्य बनाम यूपी राज्य & others

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