केस नं.: सीआरएल.एमसी नं. 2023 का 4508
LEGAL UPDATE
एनडीपीएस: केवल नोटिस पर्याप्त नहीं, विस्तार आवेदन की सुनवाई के दौरान आरोपी की उपस्थिति अनिवार्य: केरल हाईकोर्ट
🔘 हाल के एक फैसले में, केरल हाईकोर्ट ने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 36ए(4) के तहत दायर रिमांड के विस्तार के लिए एक आवेदन पर विचार करते समय आरोपी को भौतिक या आभासी रूप से पेश करने के महत्व पर जोर दिया।
⚫ न्यायमूर्ति राजा विजयराघवन वी ने कहा, “ऐसा करने की उपेक्षा करना अभियुक्तों को डिफ़ॉल्ट जमानत का दावा करने के उनके अधिकार को छीनने जैसा होगा, जो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित मौलिक स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है”।
🟤 इस मामले में एक याचिकाकर्ता शामिल था जिस पर भारी मात्रा में गांजा ले जाने का आरोप था और उसे नवंबर 2022 में गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। याचिकाकर्ता ने 9 मई, 2023 को नियमित जमानत के लिए आवेदन किया था, लेकिन आवेदन पर अभी भी आदेश पारित करने की आवश्यकता थी। 12 मई, 2023 को, लोक अभियोजक ने एक आवेदन दायर कर याचिकाकर्ता की हिरासत को प्रारंभिक 180-दिन की अवधि से तीन महीने के लिए बढ़ाने की मांग की। इस बीच, 23 मई, 2023 को याचिकाकर्ता ने वैधानिक जमानत के लिए मौखिक आवेदन दायर किया, लेकिन किसी भी आवेदन पर कोई आदेश नहीं मिला।
⚪ इसके बाद, 24 मई, 2023 को, सत्र न्यायाधीश ने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 36ए(4) के तहत हिरासत के विस्तार के लिए आवेदन की अनुमति दी, और अतिरिक्त 90 दिनों की हिरासत की अनुमति दी। 26 मई 2023 को नियमित जमानत की अर्जी खारिज कर दी गई और 2 जून 2023 को वैधानिक जमानत की अर्जी भी खारिज कर दी गई. इन फैसलों से असंतुष्ट याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.
🔵 याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि सत्र न्यायालय का कर्तव्य है कि वह आरोपी को धारा 36ए(4) के तहत दायर आवेदन के बारे में सूचित करे और विचार के दौरान आरोपी की उपस्थिति सुनिश्चित करे। हालाँकि, आवेदन की सूचना देने के अलावा, अदालत ने अभियुक्त की भौतिक या वस्तुतः उपस्थिति को सुरक्षित नहीं किया।
🟣 न्यायालय ने विस्तार आवेदन के दौरान आरोपी को पेश करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालने के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 167 और जिगर उर्फ जिमी प्रवीणचंद्र अदातिया बनाम गुजरात राज्य के मामले का उल्लेख किया। यह नोट किया गया कि हालांकि आरोपी को आवेदन के बारे में सूचित किया गया था, लेकिन उसकी उपस्थिति प्राप्त नहीं की गई थी।
🔴 अभियोजक ने तर्क दिया कि एक बार नोटिस जारी होने के बाद, उसे विस्तार के लिए आवेदन की सूचना देते हुए आरोपी की उपस्थिति अनावश्यक थी। हालाँकि, अदालत ने यह कहते हुए असहमति जताई कि “अगर अदालत को आरोपी की हिरासत बढ़ानी थी, तो यह आरोपी की भौतिक या वस्तुतः उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए बाध्य थी।
⭕ ऐसा करने में विफलता और विस्तार आवेदन के बारे में आरोपी को सूचित नहीं करना एक महत्वपूर्ण अवैधता है जिसने अनुच्छेद 21 के तहत आरोपी के अधिकारों का उल्लंघन किया और सीआरपीसी की धारा 167 (2) (बी) के प्रावधानों का उल्लंघन किया।
🛑 याचिकाकर्ता ने यह भी दावा किया कि सत्र न्यायाधीश विस्तार आवेदन के साथ डिफ़ॉल्ट जमानत के आवेदन पर विचार करने और दोनों पर एक साथ आदेश पारित करने के लिए बाध्य थे। हालाँकि, इस मामले में, डिफ़ॉल्ट जमानत के लिए आवेदन 23 मई, 2023 को दायर किया गया था, और केवल 2 जून, 2023 को खारिज कर दिया गया था, जबकि विस्तार आवेदन 24 मई, 2023 को अनुमति दी गई थी।
⏺️ न्यायमूर्ति विजयराघवन ने कहा कि “सीआरपीसी की धारा 167 स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट अवधि से अधिक हिरासत की अवधि के विस्तार को संबोधित नहीं करती है। हालाँकि, जांच एजेंसियों को जांच और आरोप पत्र दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता को पहचानते हुए, एनडीपीएस अधिनियम जैसे विशेष कानूनों ने विस्तार के प्रावधान प्रदान किए।
▶️ न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 36ए सीआरपीसी के अनुप्रयोग को संशोधित करती है, जिसमें विशेष रूप से अधिक गंभीर अपराधों के लिए सामान्य 90 दिनों के बजाय 180 दिनों के भीतर जांच पूरी करने की आवश्यकता होती है।
⏩ अदालत ने कहा, “हालांकि, एम. रवींद्रन बनाम राजस्व खुफिया निदेशालय के मामले के अनुसार, चूंकि विस्तार आवेदन वैधानिक जमानत आवेदन से पहले दायर किया गया था, इसलिए सत्र न्यायाधीश दोनों आवेदनों पर एक साथ विचार करने के लिए बाध्य थे।”
👉🏽 इसके अलावा, चूंकि न्यायाधीशबीर सिंह और अन्य में स्थापित मिसाल के अनुसार, विस्तार आवेदन 182वें दिन दिया गया था, जबकि वैधानिक जमानत आवेदन 181वें दिन लंबित था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी, सत्र न्यायाधीश के पास वैधानिक जमानत के लिए आवेदन की अनुमति देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।
इस आधार पर भी याचिकाकर्ता सफल होने का हकदार था।
नतीजतन, याचिका स्वीकार कर ली गई और याचिकाकर्ता को डिफ़ॉल्ट जमानत दे दी गई।
केस का नाम: जस्टिन टी.जे बनाम केरल राज्य
केस नं.: सीआरएल.एमसी नं. 2023 का 4508
