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धारा 18 (3) जेजे एक्ट | मजिस्ट्रेट के पास आरोपी को किशोर घोषित करने के बाद फ़ाइल को अपने पास रखने या ट्रायल की कोई शक्ति नहीं है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

🔘 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि आरोपी को नाबालिग घोषित करने के बाद मजिस्ट्रेट के पास फाइल को अपने पास रखने का अधिकार नहीं है।

🟤 न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव की खंडपीठ आईपीसी की धारा 419, 420, 467, 468, 471 और 120-बी के तहत दर्ज आपराधिक मामले के संबंध में एसीजेएम, खुर्जा, जिला बुलंदशहर द्वारा पारित आदेश को रद्द करने के लिए दायर आवेदन पर सुनवाई कर रही थी।

🟢 इस मामले में विपक्षी क्रमांक 2 ने अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराकर आरोप लगाया कि प्रदूषण बोर्ड उ0प्र0 से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने का झूठा वादा किया गया। अपने कोल्ड स्टोरेज को चलाने के लिए मुखबिर/विपरीत पक्ष संख्या 2 से अज्ञात व्यक्ति ने 40 लाख रुपये की ठगी की, जिसने उसे उक्त राशि को किसी बैंक खाते में जमा करने के लिए कहा, जिसके बाद मुख्यमंत्री के ओएसडी को मदद करने का वादा किया गया था।

🟡 मुखबिर/विपरीत पक्ष संख्या 2 ने तीन चेक जारी किए। कुल रु. 40 लाख रुपये मुखबिर/विपरीत पक्ष संख्या 2 द्वारा जमा कराये गये हैं। मुखबिर/विपरीत पक्ष क्रमांक 2 ने उक्त खाते के बारे में पूछताछ की तो पता चला कि उक्त खाता नरेन्द्र सिंह पुत्र अनिल सिंह के नाम से खोला गया है। उसके बाद से मुखबिर/विपरीत पक्ष संख्या 2 ने कई बार संपर्क किया लेकिन आरोपी व्यक्ति ने कोई जवाब नहीं दिया।

हाईकोर्ट ने किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 18 (3) और 19 पर गौर किया और पाया कि अधिनियम, 2015 की धारा 18 (3) के अनुसार, मजिस्ट्रेट के पास हिरासत में रखने की कोई शक्ति नहीं है।

🟣 आवेदक-आरोपी को किशोर घोषित करने के बाद फाइल और किसी भी आरोपी/अपराधी किशोर का मुकदमा, जिसे एक वयस्क के रूप में मुकदमा चलाने के लिए निर्धारित किया जाता है, केवल धारा 18 (3) के संदर्भ में बाल न्यायालय/पॉक्सो कोर्ट के समक्ष रखा जा सकता है।

🛑 पीठ ने कहा कि 7 में से 5 कथित अपराध के समय आरोपी-आवेदक की उम्र 16 साल 9 महीने और 7 दिन थी, इसलिए, किशोर न्याय बोर्ड द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.05.2022 के तहत आरोपी-आवेदक को किशोर घोषित किया गया था। प्रधान मजिस्ट्रेट ने आरोपी आवेदक को किशोर घोषित करने के बाद मामले को किशोर न्याय बोर्ड/बाल न्यायालय में भेजने के लिए उचित आदेश पारित करने के लिए अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से उचित अनुरोध किया है, लेकिन अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने बिना कोई ध्यान दिए इसे खारिज कर दिया। यह देखते हुए कि चूंकि मौजूदा मामले की फाइल उनके न्यायालय में स्थानांतरित कर दी गई है, इसलिए, वह मुकदमे की कार्यवाही जारी रखेंगे।

⏹️ हाईकोर्ट ने कहा कि प्रधान मजिस्ट्रेट के पत्र के अवलोकन के बाद यह स्पष्ट रूप से देखा गया कि आरोपी-आवेदक को किशोर घोषित करने के बाद, उसने अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से मामले को किशोर न्याय बोर्ड और मजिस्ट्रेट को भेजने के लिए उचित आदेश पारित करने का अनुरोध किया है।

👉🏽 दिनांक 27.06.2022 के माँग अनुरोध का अनुपालन करना चाहिए था जिसमें यह कहा गया था कि वर्तमान मामले की फ़ाइल किशोर न्याय बोर्ड को स्थानांतरित कर दी जाए ताकि बोर्ड उक्त फ़ाइल को बाल न्यायालय/पोक्सो न्यायालय में स्थानांतरित कर सके जिसके पास इस तरह के मामले की सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र हो। अभियुक्त-आवेदक अधिनियम, 2015 की धारा 18 (3) के संदर्भ में, लेकिन अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने फाइल को किशोर न्याय बोर्ड को भेजने के बजाय, आक्षेपित आदेश पारित किया है।

उपरोक्त के मद्देनजर, खंडपीठ ने आवेदन की अनुमति दी।

केस का शीर्षक: जुवेनाइल-X बनाम यूपी राज्य और दुसरी

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