Kajal v/s State of U.P.
स्वीकृतिपूर्ण बयान और चिकित्सीय जाँच—विवेचना अधिकारी का विवेक—विवेचना अधिकारी को किसी भी गवाह का बयान धारा 183 बी.एन.एस.एस. (धारा 164, दं०प्र०सं०) के तहत दर्ज करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।
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